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West Bengal Election 2026 Bike Ban : बंगाल विधानसभा चुनाव में बाइक पर प्रतिबंध का मामला पहुंचा कोलकाता हाई कोर्ट

  • कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका, गुरुवार को सुनवाई संभव

West Bengal Election 2026 Bike Ban : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनज़र बाइक उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ मामला अब न्यायालय पहुंच गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इस मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अदालत में इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

प्रतिबंध से आम लोगों को परेशानी का तर्क

याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष दलील दी कि निर्वाचन आयोग द्वारा बाइक के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों से आम नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि यह प्रतिबंध दैनिक जीवन और आवागमन को प्रभावित कर सकता है।

निर्वाचन आयोग के निर्देश क्या हैं?

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बाइक के उपयोग पर कई पाबंदियां लगाई हैं। आयोग की अधिसूचना के अनुसार मतदान से दो दिन पहले से किसी भी प्रकार की बाइक रैली की अनुमति नहीं होगी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाने पर रोक लागू रहेगी। मतदान के दिन भी बाइक संचालन के लिए विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि, आयोग ने कुछ निर्धारित श्रेणियों को इन प्रतिबंधों से छूट भी दी है, जिससे आवश्यक सेवाओं और विशेष परिस्थितियों में बाधा न आए।

अब कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर

निर्वाचन आयोग की इन निर्देशिकाओं को चुनौती दिए जाने के बाद अब सभी की नजर हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। यदि अदालत इस मामले में कोई महत्वपूर्ण आदेश देती है, तो इसका सीधा असर चुनावी तैयारियों और आम जनता की आवाजाही पर पड़ सकता है।

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