spot_img
spot_img
HomeझारखंडRanchi News : झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 पुलिसकर्मियों के...

Related Posts

Ranchi News : झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर रद्द, अदालत ने कहा- स्थानांतरण के बहाने दंड नहीं

Ranchi News : झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में धनबाद जिला पुलिस बल से अन्य जिलों में स्थानांतरित किए गए 20 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि प्रशासनिक जरूरत के नाम पर किसी कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता।

ट्रांसफर और रिलीविंग दोनों आदेश रद्द

अदालत ने ट्रांसफर के साथ-साथ कार्यमुक्ति (रिलीविंग) आदेशों को भी निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मी अपने मूल कार्यस्थल धनबाद में वापस योगदान दें और संबंधित अधिकारी उनकी जॉइनिंग स्वीकार करें।

न्यायालय की सख्त टिप्पणी

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ में हुई।

अदालत ने स्पष्ट कहा:

  • स्थानांतरण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन इसे दंडात्मक कार्रवाई के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
  • यदि किसी कर्मी पर आरोप है, तो विभाग को नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करनी होगी।

आरटीआई से खुला मामला

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने अदालत को बताया कि:

  • 24 फरवरी 2025 को मेमो 238/पी के तहत ट्रांसफर किया गया
  • 11 मार्च 2025 को रिलीविंग आदेश जारी हुआ

लेकिन RTI से पता चला कि यह कदम वास्तव में दंडात्मक था, जिसे प्रशासनिक कार्रवाई बताकर लागू किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

अदालत ने सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए कहा कि:
यदि ट्रांसफर दंडात्मक प्रकृति का हो, तो वह वैध प्रशासनिक आदेश नहीं माना जाएगा।

पुलिसकर्मियों को मिली राहत

इस मामले में सूरज कुमार दास, अनुज कुमार सिंह, बलजीत कुमार, कौशल कुमार दुबे समेत कुल 20 पुलिसकर्मी शामिल थे, जो लंबे समय से धनबाद जिला बल में कार्यरत थे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ट्रांसफर आदेश बाद में रद्द होता है, तो वह प्रारंभ से ही अमान्य माना जाएगा।

प्रशासन के लिए बड़ा संदेश

यह फैसला पुलिस और अन्य सरकारी विभागों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि:

  • ट्रांसफर का इस्तेमाल अनुशासनात्मक कार्रवाई के विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता
  • नियमों और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है

Also Read: Khunti News : सरबो घाटी में फिर बड़ा हादसा, सीमेंट लदा ट्रक पलटा — चार घायल

Latest Posts