- रांची की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में सुनाया फैसला, जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
Ranchi: की एक अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दोषी करार दिए गए कुंदन कुमार को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि दोषी निर्धारित जुर्माना राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
12 जून को दोषी करार दिया गया था
इस मामले में अदालत ने 12 जून को ही कुंदन कुमार को दोषी करार दे दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपित के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया है। दोष सिद्ध होने के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
Jharkhand Crime News: गुप्त सूचना के आधार पर हुई थी कार्रवाई
यह मामला 30 जुलाई 2022 का है। उस समय हटिया के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) को मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने लटमा रोड क्षेत्र में विशेष वाहन जांच अभियान शुरू किया। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बड़ी मात्रा में गांजा लेकर क्षेत्र से गुजरने वाले हैं।
पुलिस को देखकर भागने लगे आरोपी
चेकिंग के दौरान खूंटी की ओर से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही दोनों भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उनका पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक नाबालिग भी शामिल था।
Jharkhand Crime News: तलाशी में मिला 5.3 किलोग्राम गांजा
पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान आरोपितों के पास से कुल 5.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर दोनों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
ओडिशा से लाकर बेचने की थी योजना
पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे ओडिशा से गांजा लेकर आए थे और नामकुम के तुंबागुटू क्षेत्र स्थित एक दुकान में उसे बेचने की योजना बना रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी बिहार के वैशाली जिले के निवासी हैं और मादक पदार्थ की आपूर्ति के लिए झारखंड पहुंचे थे।
Jharkhand Crime News: अदालत ने माना आरोप साबित
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामदगी, पुलिस कार्रवाई और अन्य साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कुंदन कुमार को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा और आर्थिक दंड सुनाया।
नशीले पदार्थों की तस्करी पर सख्त संदेश
अदालत के इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार ऐसे मामलों पर निगरानी रख रही हैं और तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही हैं।



