- न्यायालय ने जारी किया समन
Jamshedpur: सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार भगवान सिंह और महासचिव गुरुचरण सिंह बिल्ला को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। साइबर क्राइम केस संख्या 13/2025 की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज ने दोनों को 5 मई को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
गंभीर आरोपों का मामला
यह मामला एक महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों से जुड़ा है, जिसमें यौन शोषण, अंतरंग वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का आरोप शामिल है। पीड़िता के अनुसार, पारिवारिक विवाद के दौरान उसकी मुलाकात सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्कालीन पदाधिकारी से हुई थी, जिसके बाद कथित रूप से उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए।
वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि बाद में उसे बहाने से बुलाकर एक खाली घर ले जाया गया, जहां कथित रूप से संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाया गया। उसने आरोप लगाया कि वीडियो वापस करने के नाम पर उसे दबाव में रखा गया और उसका शोषण किया गया।
पुलिस और वायरल वीडियो पर सवाल
पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा। इस दौरान उसने संबंधित आरोपियों से जवाब मांगा, जिस पर कथित तौर पर यह कहा गया कि वीडियो पुलिस द्वारा वायरल किया गया है।
कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी
पीड़िता के वकील धर्म चंद साह के अनुसार, पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब बीएनएसएस की धारा 223 के तहत अदालत ने दोनों आरोपियों को पेश होने के लिए समन जारी किया है।
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