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Ranchi News: बड़गांई जमीन घोटाला: रैयत राजकुमार पाहन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को दिया 4 सप्ताह का समय

Ranchi News: PMLA कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को दी गई है चुनौती; अंतू तिर्की और विनोद कुमार सिंह सहित 17 आरोपियों पर हो चुका है आरोप गठन

Ranchi News: चर्चित बड़गांई जमीन फर्जीवाड़ा मामले से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में, रैयत राजकुमार पाहन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। प्रार्थी ने निचली अदालत (PMLA विशेष अदालत) द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन (उन्मोचन याचिका) को खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया है। अदालत में ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा।

Ranchi News: क्या है पूरा मामला और आरोपियों पर स्थिति?

यह पूरा मामला बड़गांई अंचल के अंतर्गत 8.86 एकड़ जमीन के कथित फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। प्रार्थी राजकुमार पाहन ने अपनी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है, जिस पर अब ईडी को विस्तृत जवाब पेश करना है।

उल्लेखनीय है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत पहले ही राजकुमार पाहन, अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत कुल 17 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन (Framing of Charges) की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और सुनवाई हाईकोर्ट के आगामी निर्देशों के बाद तय होगी।

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