ईश्वर लाल ज्वेलर्स से लूटा था 545 ग्राम सोना, एसपी मनोज स्वर्गियारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी
Gamharia Jewellers Loot: सरायकेला-खरसावां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गम्हरिया की आभूषण दुकान में डकैती हुई थी। वारदात का मुख्य आरोपी अब पकड़ा गया है। आरोपी का नाम सुरेश राय उर्फ नायडु यादव है। वह करीब 30 लाख की लूट में शामिल था। आरोपी पिछले तीन साल से फरार चल रहा था। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस गिरफ्तारी की औपचारिक जानकारी दी है। इस सफलता से पुलिस ने राहत की सांस ली।
Gamharia Jewellers Loot: बिहार के वैशाली जिले में दबिश देकर पुलिस ने दबोचा
एसपी ने बताया कि आरोपी 26 अक्टूबर को पकड़ा गया। पुलिस टीम ने बिहार के वैशाली में दबिश दी। बिदुपुर थाने के कंचनपुर गांव से गिरफ्तारी हुई। पुलिस चार-पांच महीनों से उसकी तलाश कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर ठिकाने की पहचान हुई। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर घेराबंदी की। आरोपी भागने की फिराक में लगा हुआ था। लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसे दबोच लिया।
Gamharia Jewellers Loot: 6 अगस्त 2023 को हथियार के बल पर लूटा गया था सोना
यह सनसनीखेज वारदात 6 अगस्त 2023 को हुई थी। गम्हरिया लाल बिल्डिंग के पास यह दुकान स्थित है। अपराधियों ने ईश्वर लाल ज्वेलर्स को निशाना बनाया था। हथियारों से लैस बदमाशों ने दुकान में धावा बोला था। कर्मचारियों को धमकाकर 545 ग्राम सोना लूटा गया था। लूटे गए सोने की कीमत 30 लाख रुपये थी। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी।
पटना, मुंबई और दिल्ली में ठिकाने बदल-बदल कर छिप रहा था आरोपी
वारदात के बाद आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार भागता रहा। वह पटना, मुंबई और दिल्ली में छिपा हुआ था। वह किसी एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकता था। पुलिस की टीमें लगातार उसकी टोह ले रही थीं। अंततः वह अपने गृह राज्य बिहार लौट आया। सटीक सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया।
चार आरोपी पहले ही जा चुके हैं जेल, पुराना रहा है आपराधिक इतिहास
इस लूटकांड में चार आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। उनके पास से लूटे गए आभूषण भी मिले थे। उस वक्त सुरेश राय भागने में सफल रहा था। पुलिस ने बताया कि उसका पुराना आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ कई संगीन मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस अब उससे गहन पूछताछ कर रही है। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे जेल भेज दिया गया।
इसे भी पढ़ें : Jharkhand Law Officers: नियुक्ति नियमावली-2026 पर हाईकोर्ट का फैसला


