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Ranchi News: रांची नगर निगम का कड़ा एक्शन, नियमों की अनदेखी कर चल रहे 7 हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों को नोटिस

Ranchi News: 24 घंटे के भीतर संचालन बंद कर दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश, आदेश न मानने पर होगी सीलिंग की कार्रवाई

​Ranchi News: राजधानी रांची में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे संस्थानों के खिलाफ रांची नगर निगम (RMC) ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे 7 प्रमुख हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों को आधिकारिक तौर पर नोटिस जारी किया है। नगर निगम ने सभी संबंधित संचालकों को सख्त निर्देश दिया है कि वे 24 घंटे के भीतर अपने संस्थानों का संचालन पूरी तरह बंद करें और सभी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करें। तय समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित भवनों को सील करने की बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

​Ranchi News: आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं

​नगर निगम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आवासीय भवनों (Residential Buildings) का स्वीकृत उपयोग के विपरीत जाकर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना पूरी तरह अवैध है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम के नियमों के अनुसार, शहर में किसी भी हॉस्टल, लॉज या कोचिंग संस्थान के संचालन के लिए निम्नलिखित वैध दस्तावेजों का होना अनिवार्य है:

​वैध ट्रेड लाइसेंस (Trade License)

​हॉस्टल या संस्थान का आधिकारिक पंजीकरण

​वाणिज्यिक होल्डिंग (Commercial Holding) टैक्स का भुगतान

​अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC)

​नगर निगम द्वारा स्वीकृत भवन प्लान (Building Plan)

​निगम द्वारा जारी नोटिस में संचालकों को चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समयावधि के भीतर संस्थान बंद नहीं किए जाते और दस्तावेज जमा नहीं होते हैं, तो भवनों को सील करने के साथ-साथ अन्य कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

​Ranchi News: पूर्व चेतावनियों को नजरअंदाज करने वालों पर कसेगा शिकंजा

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, रांची नगर निगम द्वारा इससे पहले भी कई संस्थानों को नोटिस भेजकर दस्तावेज जमा करने और मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ संस्थानों ने नियमों की अनदेखी की और निर्देशों का पालन नहीं किया। वहीं, कुछ संचालकों द्वारा दिए गए जवाब भी निगम प्रशासन को संतोषजनक नहीं लगे। ऐसे लापरवाह संस्थानों को चिन्हित कर अब नगर निगम ने सीधे तौर पर सीलिंग और जब्ती की तैयारी कर ली है।

​नगर निगम प्रशासन ने शहर के अन्य सभी हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संचालकों को भी चेतावनी दी है कि वे अपने संस्थानों से जुड़ी सभी अनुमतियां और सुरक्षा मानकों को जल्द से जल्द पूरा कर लें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बिना किसी विलंब के सख्त प्रशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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