- बेटी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की मांगी अनुमति, पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी
Ranchi: स्थित पीएमएलए कोर्ट में गुरुवार को मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी Pooja Singhal के पति Abhishek Jha की विदेश यात्रा अनुमति से संबंधित याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बेटी के इलाज के लिए मांगी सिंगापुर जाने की अनुमति
अभिषेक झा ने अदालत से अपनी बेटी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने पूजा सिंघल को भी विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की थी। पूजा सिंघल को सिंगापुर जाने की मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद अब उनके पति ने भी अदालत में याचिका दाखिल की है।
ईडी की छापेमारी में मिले थे करोड़ों रुपये
दरअसल, मनरेगा घोटाला मामले की जांच के दौरान Enforcement Directorate (ईडी) ने पूजा सिंघल, अभिषेक झा और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट Suman Kumar Singh के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से करीब 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे, जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था।
2022 में हुई थी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी
ईडी ने कार्रवाई करते हुए 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। करीब 28 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी। वहीं, अभिषेक झा से भी इस मामले में कई दिनों तक पूछताछ की गई थी। वह इस मामले में चार्जशीटेड आरोपित हैं।
अब अदालत के फैसले पर टिकी नजरें
अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अभिषेक झा को विदेश यात्रा की अनुमति मिलती है या नहीं। मामला राज्य के चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाला प्रकरण से जुड़ा होने के कारण कानूनी और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है।



