spot_img
spot_img
Homeआदित्यपुरAdityapur Police Notice: बिजली उपकरण हेराफेरी में ठेकेदार तलब

Related Posts

Adityapur Police Notice: बिजली उपकरण हेराफेरी में ठेकेदार तलब

सरकारी सामान लेकर काम अधूरा छोड़ने का आरोप, नेहा इलेक्ट्रिकल के संचालक को 12 अगस्त को थाने में पेशी का आदेश

​Adityapur Police Notice: बिजली विभाग के सरकारी उपकरणों की कथित हेराफेरी मामले में पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आदित्यपुर पुलिस ने मेसर्स नेहा इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर शम्भू झा को समन भेजा है। शम्भू झा जमशेदपुर के कदमा स्थित शास्त्रीनगर के रहने वाले हैं। विभाग की शिकायत पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की प्राथमिकी दर्ज हुई है। अब मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस उनसे आमने-सामने पूछताछ करेगी।

​Adityapur Police Notice: कनीय अभियंता ने सौंपा था सामान, काम अधूरा छोड़ गबन का आरोप

​विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल-II, आदित्यपुर के सहायक विद्युत अभियंता ने थाने में लिखित शिकायत दी थी। आरोप के मुताबिक विभाग ने छह अलग-अलग एस्टीमेट स्वीकृत किए थे। इनमें से चार कार्यों के संपादन के लिए कनीय विद्युत अभियंता दिलीप प्रसाद ने ठेकेदार को सारा जरूरी सामान सौंपा था। ठेकेदार ने कुछ काम कराया और बाकी काम बीच में ही छोड़ दिया। आरोप है कि अधूरे काम के एवज में मिले सरकारी सामान की हेराफेरी कर ली गई। इस पर आदित्यपुर थाने में कांड संख्या 219/26 के तहत बीएनएस की धारा 316(2) और 318(4) में मामला दर्ज किया गया।

​Adityapur Police Notice: बीएनएसएस की धारा 35(3) में नोटिस, 12 अगस्त को सशरीर पेशी

​मामले के अनुसंधान अधिकारी मनोज कुमार मिश्र ने आरोपी संवेदक को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(3) के तहत जारी हुआ है। इसमें शम्भू झा को 12 अगस्त 2026 को आदित्यपुर थाने में सशरीर हाजिर होने का कड़ा निर्देश दिया गया है। पुलिस उनसे योजना से जुड़े तथ्यों और गायब सामान के संबंध में विस्तृत पूछताछ करेगी।

​जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तारी की चेतावनी, साक्ष्यों से छेड़छाड़ पर रोक

​पुलिस ने नोटिस के साथ आरोपी को कई सख्त हिदायतें भी दी हैं। आरोपी को किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को डराने-धमकाने से मना किया गया है। साथ ही जांच में पूरा सहयोग करने और संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि यदि नोटिस की शर्तों की अनदेखी की गई, तो बीएनएसएस की धारा 179 के तहत सीधे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

इसे भी पढ़ें : Bindal Mall Firing: चंडीगढ़ में मुख्य शूटर मोहन यादव समेत दो गिरफ्तार

Latest Posts