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Ranchi News: गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पुलिसकर्मियों को मिलेगी आर्थिक मदद

पुलिस कल्याण कोष से सात लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान, कैंसर, ट्रांसप्लांट, हृदय रोग और ब्रेन सर्जरी समेत कई उपचार शामिल

Ranchi News: झारखंड में पुलिसकर्मियों और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पुलिस कल्याण कोष से आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए अलग-अलग बीमारियों और चिकित्सा प्रक्रियाओं के अनुसार सहायता राशि की सीमा निर्धारित की गई है। संशोधित व्यवस्था में किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट, कैंसर, हृदय रोग, ब्रेन सर्जरी और कई अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार को शामिल किया गया है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, कुछ उपचारों के लिए अधिकतम सात लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। हालांकि, वास्तविक राशि बीमारी और निर्धारित न्यूनतम-अधिकतम सीमा के आधार पर तय होगी।

Ranchi News: समीक्षा के बाद सहायता राशि की सूची संशोधित

पुलिस कल्याण समिति ने सितंबर में पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी कल्याण कोष से दी जाने वाली आर्थिक सहायता की समीक्षा की थी। इसके बाद 14 अक्टूबर को इस संबंध में पत्र जारी किया गया। संशोधित सूची में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अलग-अलग सहायता राशि निर्धारित की गई है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य इलाज के दौरान कर्मचारियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। सहायता की राशि सभी मामलों में एक समान नहीं होगी। संबंधित बीमारी, उपचार की प्रकृति और तय सीमा के अनुसार आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों और सहायता मंजूर करने की विस्तृत शर्तों का उल्लेख नहीं है। इन बिंदुओं की पुष्टि संबंधित विभाग के जारी पत्र से की जानी चाहिए।

Ranchi News: किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सात लाख रुपये तक

किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक लाख से सात लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है। किडनी फेल होने पर डायलिसिस के लिए 50 हजार से दो लाख रुपये तक मिल सकते हैं। किडनी की पथरी की सर्जरी के लिए 20 हजार से 50 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। पित्त की थैली और अग्न्याशय की सर्जरी के लिए भी 20 हजार से 50 हजार रुपये तक की राशि तय की गई है।

कैंसर के इलाज और हृदय रोग के लिए भी मदद

कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के लिए दो लाख से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। जरूरी अंगों की सर्जरी के लिए दो लाख से चार लाख रुपये तक और सामान्य अंगों की सर्जरी के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक का प्रावधान है।

हृदय रोग से संबंधित उपचार को भी सूची में शामिल किया गया है। हार्ट या वाल्व की सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के लिए दो लाख से तीन लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित है। पेसमेकर लगाने के लिए 60 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक और हार्ट अटैक के इलाज के लिए 50 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक की मदद दी जा सकती है।

ब्रेन सर्जरी और आंखों के उपचार की राशि तय

मस्तिष्क में ट्यूमर या गांठ की सर्जरी के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है। दुर्घटना के कारण ब्रेन सर्जरी कराने पर 20 हजार से दो लाख रुपये तक मिल सकते हैं। लकवा और मस्तिष्क की नसों से जुड़ी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 50 हजार से दो लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान है।

आंखों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी अलग-अलग राशि तय की गई है। रेटिना की सर्जरी, कॉर्निया प्रत्यारोपण और ग्लूकोमा के उपचार के लिए 40 हजार से एक लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित है। सामान्य मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए 35 हजार से 50 हजार रुपये और जटिल मोतियाबिंद के इलाज के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है।

फ्रैक्चर, संक्रमण और लंबे इलाज पर भी सहायता

हड्डी टूटने पर इलाज के लिए 10 हजार से 40 हजार रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। गंभीर फ्रैक्चर में सर्जरी के लिए 10 हजार से 50 हजार रुपये तक का प्रावधान है। हड्डी में रॉड या प्लेट लगाने पर एक अंग के लिए 30 हजार से 50 हजार रुपये और एक से अधिक अंगों के लिए 60 हजार से एक लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है।

मस्तिष्क मलेरिया, हेपेटाइटिस-बी और सी, पोलियो तथा मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 20 हजार से एक लाख रुपये तक की राशि तय की गई है। शरीर का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जलने पर 50 हजार से एक लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है।

गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने और इलाज पर अधिक खर्च होने की स्थिति में एक लाख से तीन लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। एड्स के उपचार के लिए 30 हजार से 50 हजार रुपये तक की राशि निर्धारित की गई है।

महिलाओं के इलाज और प्रसव के लिए भी प्रावधान

संशोधित सूची में महिलाओं से संबंधित बीमारियों और उपचार को भी जगह दी गई है। गर्भाशय निकालने की सर्जरी और स्तन से जुड़ी कुछ बीमारियों के इलाज के लिए 20 हजार से 50 हजार रुपये तक की सहायता निर्धारित है।

जटिल परिस्थितियों में सिजेरियन प्रसव के लिए 30 हजार से 75 हजार रुपये तक की मदद मिल सकती है। बांझपन के इलाज में आईवीएफ प्रक्रिया के लिए दो लाख से तीन लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा गले और कान की सर्जरी के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक की राशि निर्धारित की गई है।

दांतों के उपचार के लिए भी तय की गई राशि

दांतों से जुड़ी समस्याओं के उपचार को भी सहायता सूची में शामिल किया गया है। दांतों की सफाई और फिलिंग के लिए पांच हजार से 10 हजार रुपये तक की मदद निर्धारित है। रूट कैनाल उपचार के लिए 10 हजार से 15 हजार रुपये तक की सहायता मिल सकती है। दांतों से संबंधित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी 10 हजार से 15 हजार रुपये तक की राशि तय की गई है।

झारखंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर कल्याण कोष से संबंधित पत्र और सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं।

हालांकि, इस संशोधित चिकित्सा सहायता सूची की पूरी शर्तों और पात्रता की पुष्टि संबंधित विभाग के 14 अक्टूबर के पत्र से करना जरूरी है। निर्धारित राशि सहायता की सीमा है; हर मामले में अधिकतम राशि मिलना तय नहीं है।

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