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Ranchi News: प्रयाग ग्रुप के मालिक वासुदेव बागची की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, झारखंड हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Ranchi News: पूर्वोत्तर राज्यों में 2800 करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाले का है आरोप; कोलकाता जेल में बंद हैं आरोपी

Ranchi News: पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में चिटफंड कंपनी के नाम पर भारी रिटर्न का लुभावना झांसा देकर हजारों बेकसूर निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी प्रयाग ग्रुप (Prayag Group) के मालिक वासुदेव बागची की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मामले की विस्तृत सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत में प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार ने जमानत के समर्थन में कानूनी दलीलें पेश कीं।

Ranchi News: 2800 करोड़ की ठगी का आरोप, निवेशकों को लौटाए केवल 700 करोड़

उल्लेखनीय है कि प्रयाग ग्रुप के चेयरमैन व मालिक वासुदेव बागची पर पूर्वोत्तर राज्यों में चिटफंड योजनाओं के जरिए आम निवेशकों को गुमराह कर लगभग 2,800 करोड़ रुपये की विशाल राशि एकत्र कर ठगी करने का गंभीर आरोप है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी ने जमाकर्ताओं को कम समय में अति-उच्च रिटर्न (High Return) का लालच देकर 2800 करोड़ रुपये जमा कराए थे, लेकिन मैच्योरिटी पूरी होने के बाद जब पैसे लौटाने की बारी आई, तो निवेशकों को केवल 700 करोड़ रुपये ही वापस किए गए। शेष 2100 करोड़ रुपये का भारी गबन कर फर्जीवाड़ा किया गया। इस बड़े अंतरराज्यीय चिटफंड घोटाले के मामले में वासुदेव बागची 29 नवंबर 2024 से कोलकाता की जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ कई जांच एजेंसियां कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।

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