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Ranchi Dowry Death Case: दहेज हत्या में पति, सास-ससुर और देवर को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

  • दहेज हत्या मामले में कोर्ट का सख्त रुख

Ranchi Dowry Death Case : रांची जिले की अदालत ने वर्ष 2021 के दहेज हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पति, सास, ससुर और देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अपर न्याययुक्त की अदालत ने सुनाया फैसला

गुरुवार को अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने मृतका श्वेता रानी के पति शीतल साहू, सास शीला देवी, ससुर रामचंद्र साहू और देवर सुजीत साहू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

शादी के बाद लगातार होती थी प्रताड़ना

मामले के अनुसार, श्वेता रानी की शादी नारकोपी थाना क्षेत्र के खुखरा कोलपारा गांव निवासी शीतल साहू से हुई थी। आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट की जाती थी।

कुएं से मिला था महिला का शव

घटना 6 अक्टूबर 2021 की है, जब ससुराल पक्ष ने मृतका के भाई को फोन कर बताया कि श्वेता घर से कहीं भाग गई है। सूचना मिलने पर परिजन खुखरा गांव पहुंचे और तलाश शुरू की। बाद में घर से लगभग 100 मीटर दूर स्थित एक कुएं से श्वेता रानी का शव बरामद हुआ था।

भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

घटना के बाद मृतका के भाई ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच और ट्रायल के बाद अदालत ने चारों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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