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Jharkhand High Court: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त, सुरक्षित रहेंगी सीटें

झारखंड हाईकोर्ट में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा मामला गरमाया

तकनीकी खामियों से परेशान हैं अभ्यर्थी, पोर्टल पर दिख रहा यूजर डजंट एक्जिस्ट

Jharkhand High Court: इस मामले में आज न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने कोर्ट के सामने पूरा पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि कई अभ्यर्थियों को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बावजूद पोर्टल पर ‘User Doesn’t Exist’ का संदेश मिल रहा है। इस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से योग्य अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने और अपनी प्रक्रिया पूरी करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने इस गंभीर तकनीकी समस्या पर नाराजगी जताई है।

Jharkhand High Court: कोर्ट के पुराने आदेश का पालन नहीं करने पर आयोग को लताड़

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट का ध्यान एक अहम बात की ओर खींचा। उन्होंने बताया कि अदालत ने पहले ही आयोग को यह आदेश दिया था कि वह तकनीकी समस्या की जांच करे। इसके लिए किसी सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाने का भी निर्देश दिया गया था। लेकिन, आयोग की तरफ से अब तक इस आदेश का कोई पालन नहीं किया गया है। आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत से इस आदेश के अनुपालन के लिए कुछ और समय की मांग की है।

 अदालत का बड़ा फैसला, सुरक्षित रखी जाएंगी याचिकाकर्ताओं की सीटें

मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की सीटें फिलहाल सुरक्षित रखी जाएं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मुकदमे का अंतिम फैसला आने तक इन अभ्यर्थियों के हितों की पूरी रक्षा हो सके। इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई अब आगामी 27 नवंबर को होगी। तब तक सभी की नजरें आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

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