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Jharkhand News: सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपित दोषी करार, 27 जून को सजा पर होगी सुनवाई

  • मांडर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग मौसेरी बहनों के साथ दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में पॉक्सो अदालत का फैसला, दोषी सुशील उरांव की सजा पर 27 जून को होगी सुनवाई।

Ranchi: रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग मौसेरी बहनों के साथ हुए बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने सोमवार को आरोपित सुशील उरांव को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषसिद्ध होने के बाद सजा के निर्धारण के लिए 27 जून की तिथि तय की है। अदालत के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मेला देखकर लौटने के दौरान हुई थी घटना

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 17 अप्रैल 2024 की है। दोनों नाबालिग मौसेरी बहनें चान्हो थाना क्षेत्र के हूंटार गांव में आयोजित मेले में गई थीं। उनके साथ दो नाबालिग लड़के भी मौजूद थे। मेला समाप्त होने के बाद चारों एक ही मोटरसाइकिल से अपने-अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान दोनों नाबालिग आरोपित लड़कियों को बहाने से अपने घर ले गए।

Jharkhand News: घर छोड़ने के बहाने की गई वारदात

पीड़िताओं ने घर छोड़ने की बात कही थी, लेकिन आरोपितों ने कुछ देर बाद घर पहुंचाने का आश्वासन दिया। अभियोजन के अनुसार इसके बाद दोनों नाबालिग आरोपितों ने जबरन दोनों पीड़िताओं के साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब आरोपितों ने अपने मित्र सुशील उरांव को भी मौके पर बुला लिया। आरोप है कि सुशील उरांव ने भी एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

एक पीड़िता भागकर पहुंची घर, खुला मामला

घटना के बाद एक पीड़िता किसी तरह आरोपितों के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।

Jharkhand News: जंगल क्षेत्र से बरामद हुई दूसरी पीड़िता

दूसरी पीड़िता को बाद में बीजूपाड़ा-खलारी मार्ग के समीप स्थित जंगल क्षेत्र से बरामद किया गया। आरोप है कि आरोपित उसे सुबह मोटरसाइकिल से वहां छोड़कर फरार हो गए थे। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया था और पुलिस पर शीघ्र कार्रवाई का दबाव बढ़ गया था।

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध

पीड़ित परिवार की शिकायत पर मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य प्रमाणों के आधार पर पॉक्सो की विशेष अदालत ने सुशील उरांव को दोषी करार दिया।

Jharkhand News: 27 जून को सजा पर होगा फैसला

अब अदालत 27 जून को दोषी की सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। अभियोजन पक्ष ने दोषी को कठोर सजा दिए जाने की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार भी न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

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