- दो करोड़ से अधिक कीमत का गांजा ट्रक से हुआ था बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला
Jharkhand: राजधानी रांची में वर्ष 2023 में पकड़े गए बहुचर्चित गांजा तस्करी मामले में अदालत ने आरोपित गणेश चौधरी को दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त ओंकारनाथ की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध माना। अदालत अब सजा के बिंदु पर 25 जून को सुनवाई करेगी, जिसके बाद दोषी को मिलने वाली सजा की घोषणा की जाएगी।
Jharkhand News: वर्ष 2023 में हुई थी बड़ी कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2023 में दशम फॉल थाना क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में गांजा लेकर तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया और संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक से 1184.580 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसे देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच शुरू की गई।
गांजे की कीमत दो करोड़ रुपये से अधिक
जांच के दौरान बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत दो करोड़ 36 लाख 91 हजार 600 रुपये आंकी गई थी। पुलिस ने इसे अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ा मामला मानते हुए विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू की। जांच में ट्रक चालक गणेश चौधरी की संलिप्तता सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
Jharkhand News: एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला
इस मामले में दशम फॉल थाना में एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) एक्ट के तहत कांड संख्या 19/2023 दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई।
अदालत में पेश किए गए महत्वपूर्ण साक्ष्य
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बरामदगी से संबंधित दस्तावेज, जब्ती सूची, जांच अधिकारियों के बयान तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद आरोपित गणेश चौधरी को दोषी करार दिया।
Jharkhand News: 25 जून को सजा पर सुनाएगा फैसला
दोष सिद्ध होने के बाद अब सभी की निगाहें 25 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। इसी दिन अदालत दोषी गणेश चौधरी को मिलने वाली सजा पर अंतिम फैसला सुनाएगी। मामले को राज्य में हाल के वर्षों में पकड़े गए बड़े मादक पदार्थ तस्करी मामलों में से एक माना जा रहा है।
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