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Jamshedpur JTET Exam: परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू, 100 मीटर तक प्रतिबंध

धालभूम एसडीओ अर्णव मिश्रा ने जारी किया आदेश, 1 नवंबर को सुबह 6 से रात 10 बजे तक लागू रहेगी धारा 163

Jamshedpur JTET Exam: जमशेदपुर में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर प्रशासनिक सतर्कता बढ़ गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। धालभूम अनुमंडल प्रशासन ने शांति व्यवस्था के लिए आदेश जारी किया है। कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए धारा 163 लगाई गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी अर्णव मिश्रा ने इसके लिए विशेष आदेश निकाला है। यह निषेधाज्ञा आगामी 1 नवंबर को प्रभावी रहेगी। सुबह छह बजे से रात दस बजे तक यह आदेश लागू रहेगा।

Jamshedpur JTET Exam: परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में गतिविधियों पर रोक

एसडीओ द्वारा जारी आदेश में कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। अनुमंडल के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में पाबंदी रहेगी। प्रशासन को असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान डालने की आशंका है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगी है। केवल वैध प्रवेश पत्र वाले परीक्षार्थी ही प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकृत कर्मियों को भी आने की अनुमति होगी। बाकी किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।

Jamshedpur JTET Exam: मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और चिट-पुर्जा ले जाना प्रतिबंधित

कदाचार रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष चौकसी बरती जाएगी। केंद्रों के 100 मीटर दायरे में मोबाइल फोन ले जाना मना है। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी। नकल कराने के उद्देश्य से किताब और नोट्स ले जाना वर्जित है। किसी भी प्रकार की पर्ची या कागजात ले जाने की मनाही होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने गुरुवार को इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है।

पांच से अधिक लोगों के जुटने, नारेबाजी और लाउडस्पीकर पर पूरी पाबंदी

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ जुटाने पर भी रोक है। पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने की मनाही है। परीक्षा केंद्र के आसपास नारेबाजी करने या भाषण देने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध है। तेज आवाज वाले पटाखों का उपयोग करने की सख्त मनाही रहेगी। लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी रोक लगाई गई है। छात्रों या जनता को भड़काने वाली सभा करने पर भी पाबंदी है।

शादी समारोह, शव यात्रा और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को मिली विशेष छूट

प्रशासन ने आम नागरिकों की सहूलियत के लिए कई छूट भी दी हैं। विवाह समारोह में शामिल होने वालों पर यह रोक नहीं होगी। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा में शामिल लोगों को छूट रहेगी। शव यात्रा और अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को छूट मिलेगी। कृपाण रखने वाले सिखों और खुखरी रखने वाले नेपालियों को छूट रहेगी। ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को भी विशेष छूट मिली है। उल्लंघन करने वालों पर बीएनएस धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।

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