Ranchi News: बिना गहन जांच के सामूहिक आदेश पारित न करने की हिदायत, होम-टू-रोल भौतिक निरीक्षण पर जोर
Ranchi News: रांची। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) और इससे जुड़े मामलों को लेकर राज्य भर के निर्वाचन अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि SIR से संबंधित मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों, अभिलेखों और प्रमाणों के आधार पर नियमानुसार गहन जांच एवं सत्यापन करने के बाद ही अंतिम आदेश पारित किया जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ताकीद की है कि किसी भी परिस्थिति में बिना समुचित परीक्षण के सामूहिक रूप से (Bulk Orders) आदेश जारी न किए जाएं।
Ranchi News: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा, डिजिटाइजेशन में तेजी लाने का निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEOs), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की।
इस बैठक के दौरान उन्होंने नो-मैपिंग (No-Mapping) और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी (Logical Discrepancy) से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई करने तथा फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सुनवाई की पूरी प्रक्रिया की नियमित समीक्षा करें और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करें।
Ranchi News: 26 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी SIR की प्रगति
के. रवि कुमार ने अधिकारियों को सूचित किया कि आगामी 26 अक्टूबर को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें SIR की प्रगति रिपोर्ट और अद्यतन आंकड़े उनके साथ साझा किए जाएंगे। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाएं और ‘ईसीआईनेट’ (ECINet) पोर्टल पर विभिन्न प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की प्रगति को हर हाल में सुनिश्चित करें।
विशेष कैंप और जनजातीय क्षेत्रों पर केंद्रित अभियान का निर्देश
बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि होम-टू-रोल सत्यापन के लिए संबंधित पदाधिकारियों द्वारा धरातल पर जाकर भौतिक निरीक्षण (Physical Inspection) किया जाए।
इसके अलावा, नए पात्र युवाओं और नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन इलाकों और क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है जहां जनजातीय समूहों (Tribal Groups) की आबादी अधिक है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए।


