प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू
रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्यभर के सभी जिलों, इकाइयों और वाहिनियों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत अब किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के निलंबन से संबंधित आदेश की प्रति मुख्यालय को भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस संबंध में प्रभारी एनजी शाखा द्वारा एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
समय पर सूचना न भेजने से हो रही थी परेशानी
पत्र में उल्लेख किया गया है कि कई मामलों में जिला स्तर पर अनुशासनहीनता या अन्य आरोपों के चलते पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया जाता है। हालांकि, इन निलंबन आदेशों की जानकारी समय पर पुलिस मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाती थी। इस लापरवाही के कारण विभागीय अभिलेखों के संधारण और उन्हें अद्यतन रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुख्यालय ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए इस नई व्यवस्था को लागू किया है।
तुरंत भेजनी होगी आदेश की प्रति
नए निर्देश के अनुसार, अब किसी भी जिले, इकाई या वाहिनी में कार्यरत या प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी या कर्मी के निलंबन से संबंधित आदेश, जिलादेश या बलादेश की एक प्रति तत्काल पुलिस मुख्यालय को भेजना अनिवार्य होगा।
वरिष्ठ अधिकारियों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश
पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों (SSP), पुलिस अधीक्षकों (SP), समादेष्टाओं और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखना और पुलिस विभाग के रिकॉर्ड को समय पर अपडेट रखना है।



