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Jharkhand High Court order : हाईकोर्ट में 781 करोड़ की जीएसटी घोटाला के आरोपी सुमित गुप्ता की जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा-ऐसे सफेदपोश अपराधियों की आंख खोलने के लिए अलग दृष्टिकोण से निपटा जाना चाहिए

Ranchi : जीएसटी घोटाला के आरोपी सुमित गुप्ता को जमानत देने से झारखंड हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुमित गुप्ता फर्जी फर्मों और चालान से जुड़े 781.39 करोड़ की जीएसटी घोटाला मामले में आरोपी है।

आरोपी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुमित गुप्ता पर जमशेदपुर में जीएसटी चोरी का मामला दर्ज है। सेंट्रल जीएसटी विभाग की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीएस पति और अनुराग विजय ने पक्ष रखा। वहीं सुमित गुप्ता की ओर से अधिवक्ता नितिन कुमार पसारी ने बहस की।

आरोपी सुमित गुप्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि देश का एक साधारण व्यक्ति भी राष्ट्र व राज्य के निर्माण और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सीजीएसटी और एसजीएसटी का भुगतान कर रहा है।

अदालत ने अपनी टिप्पणी कहा है कि आरोपी सुमित गुप्ता जैसा व्यक्ति, जो सफेदपोश अपराधी हैं, फर्जी कागज और फर्म बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जालसाजी कर व्यक्तिगत लाभ के लिए गिद्ध दृष्टि बनाये रखता है और सार्वजनिक धन की हानि कर राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इससे राष्ट्र और राज्य के विकास में बाधा आ रही है। अदालत ने कहा है कि समाज में रह रहे ऐसे सफेदपोश अपराधियों को आंख खोलने वाला संदेश भेजने के लिए अलग दृष्टिकोण से निपटा जाना चाहिए।

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