Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है। इस याचिका में राज्य सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 11 जुलाई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का स्थायी चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक उनके स्थानांतरण की अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे न्यायिक प्रशासन प्रभावित हो रहा है।
राज्य सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर का हवाला देते हुए कहा है कि कार्यकारी चीफ जस्टिस को एक महीने से अधिक समय तक जिम्मेदारी सौंपना उचित नहीं है। इसके बावजूद, केंद्र द्वारा निर्णय में की जा रही यह अनुचित देरी न्यायपालिका के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए।
वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद कार्यकारी चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत हैं। वे राज्य में कानून-व्यवस्था के साथ-साथ बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सख्त रुख अपना रहे हैं, लेकिन स्थायी चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति को राज्य सरकार ने न्यायिक प्रशासन के लिए एक चुनौती बताया है।
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