• उपायुक्त के निर्देश पर अपर उपायुक्त ने की यातायात एवं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
  • हिट एंड रन, सड़क दुर्घटना, पार्किंग एवं सुगम यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, ब्लैक स्पॉट की हुई समीक्षा, दिए गये आवश्यक दिशा-निर्देश

Jamshedpur : जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में सोमवार को यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अपर उपायुक्त योगेन्द्र प्रसाद ने की। इसमें बताया गया कि विगत जून माह में जिले में 31 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गम्भीर रुप से घायल हुए।

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सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर करते हुए गलत दिशा में ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। कई सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में गलत दिशा में ड्राइविंग ही प्रमुख कारण पाया गया। साथ ही बताया गया कि जून माह में सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना पर 353 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया।

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इसके अलावा वाहन जांच अभियान में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालक और बिना सीटबेल्ट के चारपहिया वाहन चालकों समेत अन्य यातायात नियमों की अवहेलना करते पकड़े जाने पर दोषियों से 11 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला गया।

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बैठक में हिट एंड रन में मुआवजा भुगतान, ब्लैक स्पॉट, सड़क दुर्घटनाएं, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने, ओवर लोडिंग, ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट के चालकों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही सड़क हादसों को नियंत्रित करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने पर चर्चा की गई।

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इस क्रम में हिट एंड रन मामले में लंबित आवेदनों पर तेज गति से कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा भुगतान का निर्देश दिया गया। ओरस्पीडिंग व स्टंटबाजी करने वाले युवाओं को चिन्हित कर प्रभावी करने की बात कही गई। बैठक में डीटीओ धनंजय, शिक्षा विभाग, एनएचएआई, ट्रैफिक डीएसपी समेत अन्य संबंधित विभगों के पदाधिकारी शामिल हुए।

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Jharkhand High Court News : झारखंड में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से जवाब-तलब

– राज्य सरकार को 30 सितंबर तक शपथ पत्र के माध्यम से अपने सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के विभिन्न जिलों में महिलाओं, स्कूली बच्चों और नाबालिग लड़कियों के साथ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। बुधवार को हुई इस सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव, महिला एवं बाल विकास सचिव, रांची के डीसी, नगर निगम के नगर आयुक्त और रांची के एसएसपी अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। अदालत ने रांची में महिलाओं के साथ चेन छिनतई और अन्य आपराधिक घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि इन अपराधों को रोकने में असफलता एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए।
गृह सचिव करेंगे स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक
सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव ने अदालत को सूचित किया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह सभी स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे भयमुक्त वातावरण में अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने अदालत से सुझाव पेश करने के लिए कुछ समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने सरकार को 30 सितंबर तक शपथ पत्र के माध्यम से अपने सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार-प्रसार का निर्देश
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि जरुरत पड़ने पर लोग इनका उपयोग कर सकें। यह जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता भारती कौशल द्वारा दायर की गई है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखा। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ द्वारा की जा रही है।

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