नगर परिषद ने जारी की सख्त चेतावनी
Jamshedpur जुगसलाई नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र के किसी भी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल संचालकों ने अब तक “झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013” के तहत अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है।
नगर परिषद ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जल्द शुरू होगा निरीक्षण अभियान
जुगसलाई नगर परिषद की टीम जल्द ही निरीक्षण अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत:
1. बिना लाइसेंस संचालित धर्मशाला, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल की पहचान की जाएगी।
2. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर झारखंड शहरी क्षेत्र अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013 के तहत कार्रवाई होगी।
क्यों जरूरी है लाइसेंस?
झारखंड शहरी क्षेत्र नियमावली, 2013 का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित और व्यवस्थित सेवाएं प्रदान करना है। इस नियमावली के तहत:
धर्मशाला, विवाह भवन, लॉज और हॉस्टल का निर्माण और संचालन नियंत्रित किया जाता है।
सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संचालन की प्रक्रिया को नियमित किया जाता है।
संचालकों से अपील: जल्द करें लाइसेंस आवेदन
जुगसलाई नगर परिषद ने सभी धर्मशाला, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल संचालकों से अपील की है कि वे:
नगर परिषद कार्यालय से लाइसेंस फॉर्म प्राप्त करें।
समय पर फॉर्म जमा कर अपने प्रतिष्ठान को नियमों के दायरे में लाएं।
क्या होगा नियमों का पालन न करने पर?
बिना लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई:
1. जुर्माना लगाकर हो सकती है।
2. प्रतिष्ठान को सील करने तक भी जा सकती है।