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Jharkhand Minimum Wages: झारखंड में नई न्यूनतम मजदूरी लागू, जानें किसे कितनी मिलेगी राशि

नवंबर 2026 से मजदूरी की नई दरें प्रभावी, नगर निकायों के आधार पर A, B और C श्रेणियों में बांटा गया राज्य

Jharkhand Minimum Wages: झारखंड में नवंबर 2026 से न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू किए जाने की जानकारी सामने आई है। नई दरों के तहत अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग मजदूरी निर्धारित की गई है। मजदूरी तय करने में पिछले छह महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index यानी CPI) को आधार बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य के क्षेत्रों को तीन श्रेणियों A, B और C में बांटा गया है। श्रेणी के अनुसार श्रमिकों को मिलने वाली दैनिक और मासिक मजदूरी अलग-अलग होगी।

Jharkhand Minimum Wages: इन शहरों को A श्रेणी में रखा गया

नई व्यवस्था के तहत रांची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम और हजारीबाग नगर निगम को A श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, जुगसलाई नगर परिषद और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं।

इन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित दरों के अनुसार होगी। A श्रेणी में अकुशल श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी 523 रुपये बताई गई है। वहीं अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।

Jharkhand Minimum Wages: B श्रेणी में आएंगे अन्य नगर निकाय क्षेत्र

राज्य के वैसे नगर निकाय क्षेत्र, जो A श्रेणी में शामिल नहीं हैं, उन्हें B श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी A श्रेणी की तुलना में अलग होगी। दैनिक मजदूरी का निर्धारण श्रमिकों के कौशल स्तर के आधार पर किया गया है।

राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर के शेष इलाकों को C श्रेणी में रखा गया है। इस तरह नई व्यवस्था में क्षेत्र और काम की प्रकृति, दोनों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। हालांकि, किसी खास प्रतिष्ठान या काम पर लागू दर की पुष्टि संबंधित सरकारी अधिसूचना से करना जरूरी होगा।

अकुशल से अतिकुशल श्रमिकों तक इतनी होगी मासिक मजदूरी

उपलब्ध अधिसूचना संबंधी विवरण के अनुसार, नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हैं। यानी नवंबर में लागू दरों के रूप में बताई जा रही मजदूरी अक्टूबर से ही प्रभावी मानी गई है। श्रमायुक्त कार्यालय की 15 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) सहित संशोधित मजदूरी का उल्लेख है।

Regulatory Updates by SGCMS+1

A श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को 13,586 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 14,253 रुपये, कुशल श्रमिकों को 18,782 रुपये और अतिकुशल श्रमिकों को 21,656 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। इस श्रेणी में दैनिक दरें क्रमशः 523 रुपये, 548 रुपये, 722 रुपये और 833 रुपये हैं।

B श्रेणी में अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 12,947 रुपये निर्धारित है। अर्द्धकुशल श्रमिकों को 13,586 रुपये, कुशल श्रमिकों को 17,911 रुपये और अतिकुशल श्रमिकों को 20,669 रुपये मिलेंगे। इनकी दैनिक दरें क्रमशः 498 रुपये, 523 रुपये, 689 रुपये और 795 रुपये हैं।

C श्रेणी के क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को 12,337 रुपये मासिक मिलेंगे। अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए यह राशि 12,947 रुपये, कुशल श्रमिकों के लिए 17,069 रुपये और अतिकुशल श्रमिकों के लिए 19,682 रुपये तय की गई है। दैनिक मजदूरी क्रमशः 475 रुपये, 498 रुपये, 657 रुपये और 757 रुपये है।

महंगाई सूचकांक के आधार पर तय हुई नई दरें

न्यूनतम मजदूरी में संशोधन का उद्देश्य महंगाई के असर को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के वेतन में बदलाव करना है। इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना की गई है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, वर्ष 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून के औसत CPI को आधार बनाया गया।

नई दरों के निर्धारण में मूल मजदूरी के साथ VDA को जोड़ा गया है। इसलिए श्रमिकों को मिलने वाली कुल न्यूनतम मजदूरी में दोनों घटक शामिल हैं। यह राशि निर्धारित न्यूनतम दर है। किसी श्रमिक को उसके कौशल, काम की प्रकृति और संबंधित अधिसूचना के दायरे के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

श्रमिक अपनी मजदूरी की दर कैसे जांचें?

श्रमिकों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनका कार्यस्थल A, B या C में से किस श्रेणी में आता है। इसके बाद अपने काम के कौशल स्तर के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का मिलान किया जा सकता है। यदि किसी प्रतिष्ठान में भुगतान निर्धारित न्यूनतम दर से कम हो रहा है, तो संबंधित श्रम विभाग से जानकारी ली जा सकती है।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यहां दी गई दरें उपलब्ध अधिसूचना संबंधी विवरण पर आधारित हैं। किसी विशेष प्रतिष्ठान, रोजगार या काम पर लागू दर की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से की जानी चाहिए। इससे मजदूरी की गणना में किसी तरह की गलतफहमी नहीं होगी।

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